चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, गुरुग्राम और पंचकूला के द्वारा रियल एस्टेट एजेंटों से लिए जाने वाले पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
संशोधित प्रावधानों के तहत एकल और स्वामित्व वाली फर्मों के लिए पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क को पहले से निर्धारित क्रमशः 25 हजार रुपये और पांच हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये और 10 हजार रुपये किया गया है। इसके अलावा एकल और स्वामित्व वाली फर्मों के अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क की राशि क्रमशः 2 लाख 50 हजार रुपये और 50 हजार रुपये की गई है।
साभार: हिन्दुस्थान समाचार