चंडीगढ़: हरियाणा में अब कोई भी ट्रैवल एजेंट युवाओं को फर्जी तरीके से विदेश नहीं भेज सकेगा. राज्य में अब कोई भी ट्रैवल एजेंट अपना पंजीकरण कराए बिना काम नहीं कर सकेगा. ट्रैवल एजेंटों की मनमानी राकने के लिए सरकार ने कानून बना दिया है. फर्जी ट्रैवल एजेंटों को दो से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना करने तथा अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर तीन से दस साल तक जेल की सजा होगी.
गृह मंत्री अनिल विज ने बुधवार को बजट सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024 पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. अनिल विज ने दावा किया कि अब भोले-भाले लोग और युवा ऐसे कबूतरबाजों के चंगुल में नहीं फंसेंगे. विधेयक पेश करते हुए विज ने कहा कि कबूतरबाजी गंभीर बीमारी का रूप ले चुकी है. भोले-भाले लोग ट्रैवल एजेंटों के चंगुल में फंसकर अपना सब कुछ गंवा रहे हैं.
कबूतरबाजी के मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु पूर्व आईपीएस भारती अरोड़ा की अध्यक्षता में एक एसआईटी-1 गठित की गई थी, जिसने 593 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की तथा कबूतरबाजों से एक करोड़ 81 लाख 57 हजार 800 रुपये रिकवर किए. इसके बाद 2023 में आइपीएस अधिकारी सिबास कबिराज की अध्यक्षता में दूसरी एसआइटी-2 गठित की गई, जिसने अब तक 604 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर तीन करोड़ तीन लाख चार हजार रुपये रिकवर करने में सफलता हासिल की है.
विज ने कहा कि ट्रैवल एजेंटों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने और उनकी अवैध गतिविधियों की जांच करने, अंकुश लगाने के लिए विधेयक, हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2024 कहा जाएगा. हरियाणा में ये एजेंट विदेशों में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से प्रस्ताव पत्र के जरिए वर्क वीजा, वर्क परमिट, स्टडी वीजा की व्यवस्था करने का वादा करते हैं लेकिन कई मामलों में वे अपने वादे पूरे करने में विफल रहते हैं.
कई मामलों में ये एजेंट नकली प्रस्ताव पत्र प्रदान करते हैं और कभी-कभी नकली या गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज भी बनाते हैं. जनता के व्यापक हित में एक कानून यानी ‘हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2024’ जो कि ट्रैवल एजेंटों की गैरकानूनी और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों की जांच एवं निगरानी करने, ऐसे लोगों को दंडित करने, कानून के अनुसार गलत काम करने वालों के लिए एक तंत्र की स्थापना करेगा और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए यह आवश्यक है.
बजट सत्र में ये विधेयक किए गए पारित:
हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2024, हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2024, हरियाणा राज्य खेल संघ (पंजीकरण और विनियमन) विधेयक, 2024, हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2024, हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024, हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2024, हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024, हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2024, हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024, हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक, 2024, हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2024,mऔद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबंध) (हरियाणा संशोधन) निरसन विधेयक, 2024, सिगरेट ओर अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध ओर व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय ओर वितरण का विनयमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2024.
साभार: हिन्दुस्थान समाचार