नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोई राहत नहीं दी. जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने हेमंत सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए?
इस पर सिब्बल ने कहा कि ये मामला एक मुख्यमंत्री का है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है आप साक्ष्य देखें. तब जस्टिस खन्ना ने कहा कि सबसे पहली बात की कोर्ट सबके लिए खुला है और दूसरी बात कि हाई कोर्ट भी संवैधानिक बेंच है. अगर इस तरह हम सुनवाई करेंगे तो हर कोई सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा. जस्टिस खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश के बारे में भी बताया जब ईडी के समन के खिलाफ सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया था.
उल्लेखनीय है कि ईडी ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था, सोरेन को भूमि घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है.
साभार: हिन्दुस्थान समाचार