चंडीगढ़: किसानों सहित अन्य बिजली उपभोक्ताओं को बिजली का एलटी (लो-टेंशन) कनेक्शन का ट्रांसफार्मर चोरी होने के कारण नया ट्रांसफार्मर लगाने या खराब होने के कारण बदले जाने की स्थिति में उपभोक्ता को कीमत का 20 प्रतिशत तक भुगतान करना होगा. अगर ट्रांसफार्मर का वारंटी पीरियड खत्म हो चुका है तो उपभोक्ताओं को सिर्फ 10 प्रतिशत भुगतान करना होगा, जबकि 90 प्रतिशत राशि बिजली निगम वहन करेंगे.
हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एचईआरसी) ने सोमवार को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं. घरेलू उपभोक्ताओं पर यह नियम लागू नहीं होंगे. पैसे जमा कराने के बाद ही नया ट्रांसफार्मर जारी किया जाएगा. प्राकृतिक घटनाओं यथा चक्रवात, बाढ़, तूफान से ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में मरम्मत या नया ट्रांसफार्मर लगाने का पूरा खर्च बिजली निगम वहन करेंगे. हालांकि यदि आवेदक अपनी लागत पर कार्य करवाना चाहता है तो बिजली निगम अनुमानित लागत का 1.5 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण शुल्क लेंगे.
साभार: हिन्दुस्थान समाचार