उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने की सफाई की जाएगी. 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मंजूरी दे दी. टॉप कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर यह आदेश दिया और कहा कि वहां पर साफ-सफाई का काम जिलाधिकारी (डीएम) की देखरेख में किया जाए. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई. 3 जनवरी को याचिका पर उन्होंने जल्द सुनवाई का भरोसा दिया था. वजूखाना में मछलियों के मर जाने के बाद यह याचिका दाख़िल की गई थी.