जींद: बुधवार को एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत करने के जुर्म में दोषी को तीन वर्ष कैद तथा 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी.
अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना सफीदों इलाके की एक महिला ने 31 अक्टूबर 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 29 अक्टूबर को परिवार के लोग बाहर गए हुए थे. घर में उसके भाई की 13 वर्षीय बेटी अकेली थी.
उसी दौरान गांव का ही रामनिवास घर में घुस आया व नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करने लगा. विरोध करने पर आरोपित ने उसे बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी. लड़की द्वारा बचाव में शोर मचाए जाने पर आरोपित फरार हो गया. सदर थाना सफीदों पुलिस ने महिला की शिकायत पर रामनिवास के घर में घुस कर छेड़छाड़ करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया. तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था. बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने रामनिवास को तीन साल का कारावास तथा 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार