हिसार, 19 दिसंबर (हि.स.)। एडीजे डॉ. गगनदीप
मित्तल की अदालत ने मारपीट कर मोबाइल व नकदी छीनने के मामले में हिसार के दो
युवकों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों में न्यू जवाहर नगर का राहुल
उर्फ बचकारे और गीता कालोनी का रहने वाला प्रमोद उर्फ शूटर है।
अदालत में चले मामले के अनुसार उतर प्रदेश के
रहने वाले और हाल मिल गेट की लेबर कालोनी में रहने वाले विष्णु नाथ ने इस संबंध
में पुलिस को शिकायत दी थी। उसने पुलिस को बताया कि वह डीसीएम मिल में काम करता
है। पांच अप्रैल 2020 को करीब दोपहर करीब 1:30 बजे वह अपने घर लेबर कालोनी से दवाई लेने के लिए घर से बाहर निकला तो
दो लड़के मिले।ये दोनों न्यू जवाहर नगर के राहुल उर्फ बचकारे और गीता कालोनी का
रहने वाला प्रमोद उर्फ शूटर था। इन दोनों ने उसके साथ मारपीट की व उसका मुंह दबाकर
उसकी जेब से एक मोबाइल व 1800 रुपए की नकदी छीन ली और वहां से भाग गए। उसने शोर मचाया लेकिन आरोपी
भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार
कर लिया था।