नई दिल्ली, 14 दिसंबर . सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री
सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 08 जनवरी तक बढ़ा दिया है. जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच
ने ये आदेश दिया. पहले अंतरिम जमानत 05 जनवरी तक बढ़ाई
गई थी, लेकिन बाद में
वकील के आग्रह के बाद 08 जनवरी तक अंतरिम जमानत बढ़ाई गई. मामले की अगली सुनवाई 08 जनवरी को होगी.
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आज जस्टिस बेला एम
त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस मामले को लिस्ट किए जाने पर कहा कि
मामले की सुनवाई करने वाले जज जस्टिस एएस बोपन्ना स्वास्थ्य कारणों से दीपावली के
बाद सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं हो सके. जस्टिस बोपन्ना ने अपने संदेश में कहा कि उनके द्वारा सुने गए मामलों
को आंशिक सुनवाई वाली सूची में शामिल किया जाए. ऐसे में
उनके बेंच की जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच के समक्ष इसे लिस्ट किया गया.
ईडी ने 19 अक्टूबर को कहा था कि जैन का इलाज
हिरासत में भी हो सकता है. इसलिए जमानत रद्द
की जाए. 24 जुलाई को कोर्ट ने जैन को मिली अंतरिम जमानत एक महीने के लिए बढ़ा दी
थी. 10 जुलाई को कोर्ट ने 24 जुलाई तक की अंतरिम जमानत बढ़ाने का आदेश दिया था. इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को सत्येंद्र
जैन को छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी.
ईडी ने जमानत याचिका का हाई कोर्ट में विरोध करते
हुए कहा था कि अगर जैन को जमानत दी जाती है तो मामले के गवाहों की जान को खतरा हो
सकता है. सत्येंद्र जैन प्रभावशाली व्यक्ति हैं. वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. जैन को
जमानत के लिए तय ट्रिपल टेस्ट को भी पास करना होगा. 17 नवंबर, 2022 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन, वैभव जैन और
अंकुश जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई, 2022 में गिरफ्तार किया था.