नारनौल, 8 दिसंबर| जमीन से संबंधित बंटवारे के मामलों के समाधान के
लिए हर माह पहले व तीसरे बुधवार को उप रजिस्ट्रार या संयुक्त उप रजिस्ट्रार
(एसडीएम, डीआरओ, तहसीलदार व नायब
तहसीलदार) के कार्यालय में कैंप लगाकर लोक अदालत की तर्ज पर इन मामलों का निपटारा
होगा.
उपायुक्त
मोनिका गुप्ता ने शुक्रवार को बताया कि पंजाब भूमि राजस्व (हरियाणा संशोधन
अधिनियम), 2020 के तहत विभाजन के मामलों को शीघ्रता से निपटन करने
के लिए सभी राजस्व अधिकारी व कर्मचारी पहला और तीसरा बुधवार को लोक अदालत की तर्ज
पर कार्यालय में केसों का निपटारा करेंगे. इस दौरान उपायुक्त
द्वारा स्वीकृत अवकाश के बिना कोई अनुपस्थिति नहीं होगी. यदि कोई अधिकारी या राजस्व कर्मचारी सदस्य बिना
स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित रहता है तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती
है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इन दिनों में किसी भी
राजस्व कर्मचारी या अधिकारी को कोई आपातकालीन कर्तव्य या मजिस्ट्रियल कर्तव्य या
वीआईपी कर्तव्य नहीं सौंपे जाएंगे.
उन्होंने
कहा कि अपनी हिस्सेदारी के बंटवारे के इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस पर उप
रजिस्ट्रार या संयुक्त उप रजिस्ट्रार (एसडीएम, डीआरओ, तहसीलदार और नायब तहसीलदार) के कार्यालय में आवेदन
कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि
यदि इनमें से किसी भी दिन यानी पहले और तीसरे बुधवार को राजपत्रित अवकाश है तो इन
अदालतों की कार्यवाही अगले कार्य दिवस पर आयोजित की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस संबंध में मासिक प्रगति
रिपोर्ट भी राजस्व विभाग के वित्त आयुक्त को भेजी जाएगी. इस मौके पर एसडीएम नारनौल मनोज कुमार, जिला राजस्व अधिकारी सुशील शर्मा सहित सभी
तहसीलदार व नायब तहसीलदार के अलावा राजस्व से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे.