नई दिल्ली: हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को जनहित याचिका पर हरियाणा सरकार को एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर के बैरिकेड खोलने का निर्देश दिया था.
हरियाणा सरकार का कहना है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर रास्ता बंद किया गया है. हाई कोर्ट को ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए. 15 जुलाई को हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग कर सकती है.
उल्लेखनीय है कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर कहा था कि राज्य सरकार हाइवे के यातायात को कैसे रोक सकती है. राज्य सरकार का काम है कि वह यातायात को नियंत्रित करे. हम कह रहे हैं कि बॉर्डर को खुला रखें लेकिन उसको नियंत्रित भी करें. सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल 22 वर्षीय युवक की मौत की न्यायिक जांच के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान की थी.
हिन्दुस्थान समाचार