Tuesday, May 20, 2025
No Result
View All Result
Haryana News

Latest News

हरियाणा में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शिकंजा, जानिए कहां-कहां हुई कार्रवाई?

प्रोफेसर अली खान के परिवार का पाकिस्तान से कनेक्शन, क्यों अशोका यूनिवर्सिटी बनी वामपंथी का अड्डा?

यूट्यूबर ज्योति समेत हरियाणा के 4 लोग गिरफ्तार, भारतीय होकर करते थे पाकिस्तान की जासूसी

कौन थे छत्रपति संभाजी महाराज? जिन्होंने मुगलों को दिखाई थी आंख

21 दिन बाद BSF जवान पूर्णम कुमार वापस लौटे भारत, गलती से पाकिस्तान का बॉर्डर किया था पार

  • राष्ट्रीय
  • प्रदेश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • वीडियो
    • Special Updates
    • Rashifal
    • Entertainment
    • Business
    • Legal
    • History
    • Viral Videos
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • Opinion
    • लाइफस्टाइल
Haryana News
  • राष्ट्रीय
  • प्रदेश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • वीडियो
    • Special Updates
    • Rashifal
    • Entertainment
    • Business
    • Legal
    • History
    • Viral Videos
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • Opinion
    • लाइफस्टाइल
No Result
View All Result
Haryana News
No Result
View All Result

Latest News

हरियाणा में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शिकंजा, जानिए कहां-कहां हुई कार्रवाई?

प्रोफेसर अली खान के परिवार का पाकिस्तान से कनेक्शन, क्यों अशोका यूनिवर्सिटी बनी वामपंथी का अड्डा?

यूट्यूबर ज्योति समेत हरियाणा के 4 लोग गिरफ्तार, भारतीय होकर करते थे पाकिस्तान की जासूसी

कौन थे छत्रपति संभाजी महाराज? जिन्होंने मुगलों को दिखाई थी आंख

21 दिन बाद BSF जवान पूर्णम कुमार वापस लौटे भारत, गलती से पाकिस्तान का बॉर्डर किया था पार

  • राष्ट्रीय
  • प्रदेश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • वीडियो
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • Opinion
  • लाइफस्टाइल
Home कानून

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 125 के तहत , मुस्लिम महिलाएं भी मांग सकती हैं गुजारा भत्ता, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

param by param
Jul 10, 2024, 09:21 pm GMT+0530
FacebookTwitterWhatsAppTelegram

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आई एक मुस्लिम शख्स की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 125 के तहेत
अपनी तलाकशुदा पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण देने के आदेश को चुनौती दी गई है.आज बुधवार को कोर्ट के इस फैसले से उन महिलाओं को राहत मिली है जिनका तलाक हो चुका है.कोर्ट ने अपने फैसले में बताया की मुस्लिम महिलाएं अपने पति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, की धारा -125 के तहत भरण- पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती है.

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के दोनों बैंचों ने अलग- अलग , लेकिन एक जैसा फैसला दिया.सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पत्नीयाँ गृहिणी होती है, लेकिन इन होम मेकर्स की पहचान भावनात्मक और अन्य तरीकों से पति पर ही निर्भर करती है.जानिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा कोर्ट ने कहा, “एक भारतीय विवाहित महिला को इस तथ्य के प्रति सचेत होना चाहिए, जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है. इस तरह के आदेश से सशक्तिकरण का अर्थ है कि उसकी संसाधनों तक पहुंच बनती है. हमने अपने फैसले में 2019 अधिनियम के तहत ‘अवैध तलाक’ के पहलू को भी जोड़ा है. हम इस प्रमुख निष्कर्ष पर हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, की धारा-125 सभी महिलाओं (लिव इन समेत अन्य) पर भी लागू होगी, ना कि केवल विवाहित महिला पर.”कोर्ट ने यह भी बताया की अगर धारा 125 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, के तेहत कोई कैस लंबित है और मुस्लिम महिला का तलाक हो चुका है, तो वह 2019 के अधिनियम का सहारा ले सकती है. 2019 अधिनियम धारा 125 सीआरपीसी के अतिरिक्त उपाय प्रदान करता है.

मुस्लिम शख्स की याचिका की खारिज




देश की सबसे बड़ी कोर्ट की डबल बेंच ने एक मुस्लिम शख्स की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उस शख्स ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, की धारा 125 के तहत अपनी तलाकशुदा पत्नी के पक्ष में अंतरिम भरण-पोषण आदेश को चुनौती दी थी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986, धारा 125 CRPC के प्रावधानों को रद्द नहीं करेगा.बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम महिला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ते की मांग की याचिका दर्ज की थी. याचिकाकर्ता ने कोर्ट में गुहार लगाई कि वो उसके पति को 20 हजार रुपये हर महीने अंतरिम गुजारा भत्ता देने का निर्देश दे.

फैमली कोर्ट के आदेश पर तेलंगाना हाईकोर्ट में चुनौती

आपको बता दें कि इस आदेश को तेलंगाना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. जहां कहा गया कि पक्षकारों ने साल 2017 में मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक ले लिया था. इससे पहले 2013 में फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बहाल कर दिया, जिसमें एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भरण-पोषण के लिए सीआरपीसी की धारा 125 याचिका को बनाए रखने का हकदार माना गया था.

गौर करने वाली बात है कि1985 के शाहबानो मामले के बाद से लगातार सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में यह कहता आ रहा है कि तलाक लेने वाली मुस्लिम महिलाएं भरण पोषण की हकदार हैं. शाहबानो फैसले को सरकार ने पलट दिया था, इसके बाद ट्रिपल तलाक के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला के भरण पोषण के पहलू को स्पष्ट किया. साथ ही कई अन्य मुद्दों पर सहूलियत को लेकर आदेश दिया और तब से लेकर अब तक सर्वोच्च अदालत तक मामले पहुंचते रहे हैं.

Tags: DivorceLawsMuslim womenMuslimsPersonal lawsSupreme CourtSupreme Court Of India
ShareTweetSendShare

RelatedNews

देशभर में लागू हुआ वक्फ संशोधन अधिनियम, केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन
Latest News

देशभर में लागू हुआ वक्फ संशोधन अधिनियम, केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन

महिलाओं-बच्चों और ट्रांसजेंडर की सुरक्षा पर SC का केंद्र सरकार को नोटिस, जाने पूरा मामला
कानून

महिलाओं-बच्चों और ट्रांसजेंडर की सुरक्षा पर SC का केंद्र सरकार को नोटिस, जानें पूरा मामला

Supreme Court
कानून

धर्म के आधार नहीं हो सकता आरक्षण, पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

महिलाओं-बच्चों और ट्रांसजेंडर की सुरक्षा पर SC का केंद्र सरकार को नोटिस, जाने पूरा मामला
कानून

संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद-धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज

CJI DY Chandrachud last day in office
कानून

CJI चंद्रचूड़ का अंतिम कार्य दिवस, हुई सुप्रीम कोर्ट की सेरेमोनियल बेंच, वकीलों ने किए अनुभव शेयर

Latest News

हरियाणा में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शिकंजा, जानिए कहां-कहां हुई कार्रवाई?

हरियाणा में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शिकंजा, जानिए कहां-कहां हुई कार्रवाई?

प्रोफेसर अली खान के परिवार का पाकिस्तान से कनेक्शन, क्यों अशोका यूनिवर्सिटी बनी वामपंथी का अड्डा?

प्रोफेसर अली खान के परिवार का पाकिस्तान से कनेक्शन, क्यों अशोका यूनिवर्सिटी बनी वामपंथी का अड्डा?

यूट्यूबर ज्योति समेत हरियाणा के 4 लोग गिरफ्तार, भारतीय होकर करते थे पाकिस्तान की जासूसी

यूट्यूबर ज्योति समेत हरियाणा के 4 लोग गिरफ्तार, भारतीय होकर करते थे पाकिस्तान की जासूसी

कौन थे छत्रपति संभाजी महाराज? जिन्होंने मुगलों को दिखाई थी आंख

कौन थे छत्रपति संभाजी महाराज? जिन्होंने मुगलों को दिखाई थी आंख

21 दिन बाद BSF जवान पूर्णम कुमार वापस लौटे भारत, गलती से पाकिस्तान का बॉर्डर किया था पार

21 दिन बाद BSF जवान पूर्णम कुमार वापस लौटे भारत, गलती से पाकिस्तान का बॉर्डर किया था पार

Kirana Hills

क्यों चर्चा में बना पाकिस्तान का किराना हिल्स? जिस पर हमले की बात को भारत ने नाकारा

माइक्रोसॉफ्ट में छंटनी, 6000 कर्मचारी होंगे प्रभावित, नौकरी का संकट

माइक्रोसॉफ्ट में छंटनी, 6000 कर्मचारी होंगे प्रभावित, नौकरी का संकट

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले दौरे के लिए PM मोदी ने आदमपुर एयरबेस ही क्यों चुना ? जानें इसके पीछे की वजह

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले दौरे के लिए PM मोदी ने क्यों चुना आदमपुर एयरबेस? जानें इसके पीछे की वजह

ऑपरेशन सिंदूर: जहां आतंकियों की होती थी ट्रेनिंग, भारत ने उन ठिकाने को किया नेस्तनाबूद

EXPLAINER ऑपरेशन सिंदूर: जहां आतंकियों की होती थी ट्रेनिंग, भारत ने उन ठिकाने को किया नेस्तनाबूद

ऑपरेशन सिंदूर पर प्रोफेसर अली खान के बिगड़े बोल, भारत की एकता पर उठाए सवाल: महिला आयोग ने जारी किया नोटिस

ऑपरेशन सिंदूर पर प्रोफेसर अली खान के बिगड़े बोल, भारत की एकता पर उठाए सवाल: महिला आयोग ने जारी किया नोटिस

  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Terms & Conditions
  • Disclaimer
  • Sitemap

Copyright © Haryana-News, 2024 - All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • प्रदेश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • वीडियो
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • Opinion
    • लाइफस्टाइल
  • About & Policies
    • About Us
    • Contact Us
    • Privacy Policy
    • Terms & Conditions
    • Disclaimer
    • Sitemap

Copyright © Haryana-News, 2024 - All Rights Reserved.