Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाला मामला में सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिलने वाली जमानत पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. साध ही वकीलों को अपनी दलीलें लिखित रुप में देने के लिए सोमवार तक का समय भी दिया गया है.
दिल्ली शराब घोटाला मामले (Delhi Liquor Scam Case) में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kjeriwal) को राऊज एनेव्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) से गुरुवार (20 जून) को जमानत मिल गई थी, लेकिन आज (21 जून) को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस जमानत पर रोक लगा दी है. दरअसल, केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर ईडी ने चुनौती देते हए हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे.
हाई कोर्ट में ईडी के द्वारा दी गई चुनौती पर आज (21 जून) को सुनवाई हुई . जिस पर कोर्ट ने आदेश देते हुए केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी. ईडी ने अपने एसएलपी (SLP) में बताया कि यदि केजरीवाल को जमानत मिल जाती है, तो उससे जांच के दौरान काफी असर पड़ सकता है क्योंकि वह सीएम जैसे उच्च पद पर हैं. वहीं दूसरी ओर केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी ने ईडी की इस याचिका पर जल्द सुनवाई न होने की दलील दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने साफ ठुकरा दिया.
शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार (20 जून) को निचली अदालत से 1 लाख के मुचलके पर जमानत मिल गई थी.