NEET-UG Exam: NEET-UG पेपर का 4 जून को परिणाम आने के बाद से यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. आज यानि 20 जून को सुप्रीम कोर्ट में नीट-यूजी (NEET-UG Exam) की परीक्षा को रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस विक्रम नाथ और एसवीएन भाटी की बैंच में यह अहम बैठक हुई. जिसमें कोर्ट ने एनटीए (NTA) द्वारा हुई चार याचिकाओं की अर्जी पर सुनवाई की थी. सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया है. साथ ही हाई कोर्ट में चल रहे सभी नीट-यूजी के मामलों पर भी विराम लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है और उस पर 8 जुलाई तक जवाब देने का आदेश दिया है. परीक्षा रद्द करने वाली याचिका 49 स्टूडेंटस और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से लगाई गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से किया इंनकार
एनटीए के वकील ने अपना पक्ष देते हुए कोर्ट में सनवाई के दौरान कहा कि हम हाई कोर्ट से स्टे की मांग कर रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि हमने आपको कब से नोटिस जारी कर दिया है. इस तरह के स्टे की आपको कोई जरुरत नहीं है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में नीट परीक्षा से जुड़े सभी मामलों पर रोक लगा दी है.
इससे पहले 18 जून को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि यदि एनटीएम की तरफ से 0.01 प्रतिशत भी लापरवाही हुई है, तो उसे निपटाना लेना चाहिए. आगे कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर एनटीए और केद्र से किसी प्रकार की कोई गलती हुई है, तो उसे स्वीकारें और आगे के लिए सुघार करें.