Lok Sabha Election 2024: जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा आम चुनाव-2024, के सुचारू और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इस तरह के कदाचार पर नियंत्रण रखना आवश्यक है. किसी भी उम्मीदवार को बिना परमिट के प्रचार के लिए किसी भी वाहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि परमिट संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है.
जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं कर सकता है. केवल सुबह 6 बजे से रात 10:00 बजे के बीच ही इस्तेमाल किया जा सकता है. जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले खर्च की ऊपरी सीमा से बचने के लिए अपने स्वयं के प्रचार के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार या डमी उम्मीदवार के वाहनों का उपयोग नहीं करेगा. ऐसे मामलों में, स्वतंत्र उम्मीदवार या डम्मी उम्मीदवार से संबंधित कोई भी वाहन, जिसका विवरण स्वतंत्र उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया है, को भी जब्त कर लिया जाएगा.
यदि यह पाया जाता है कि इसका उपयोग अन्य उम्मीदवारों द्वारा किया गया है और दोनों उम्मीदवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है, कि वे चुनाव प्रचार के लिए उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे वाहनों का विवरण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को तुरंत प्रस्तुत करें वहीं संबंधित रिटर्निंग अधिकारी वाहनों की सूची पर्यवेक्षकों, जिला चुनाव अधिकारी के साथ-साथ पुलिस आयुक्त को भी प्रदान करेगा. जिलाधीश विक्रम सिंह ने आगे कहा कि यदि किसी उम्मीदवार द्वारा बिना सूचना दिये कोई निजी वाहन प्रयोग किया जाता पाया गया तो यह वैधानिक होगा. ऐसे वाहनों का प्रयोग करने वाले प्रत्याशी के साथ-साथ वाहन मालिक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जायेगी.
साभार – हिंदुस्थान समाचार