Sanjay Singh Bail: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला (Delhi Excise Scam) मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह (Sanjay Singh) को जमानत दे दी है. जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया. कोर्ट ने ये साफ किया कि जमानत के दौरान संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी (ED) की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू से पूछा है कि संजय सिंह 6 महीने से जेल में बंद हैं. जांच एजेंसी ने बताए कि उनको (संजय सिंह) आगे भी जेल में रखने की क्या जरूरत है. कोर्ट ने राजू से 2 बजे तक इस पर निर्देश लेकर आने को कहा. दो बजे के बाद राजू ने कहा कि उन्हें संजय सिंह को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है. उसके बाद कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने 26 फरवरी को ईडी को नोटिस जारी किया था. संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है. 7 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उल्लेखनीय है कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार