भारत-पाकिस्तान में वर्तमान आकस्मिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम जिले में सात जुलाई तक तक मानव रहित हवाई वाहनों (UAV) जैसे ड्रोन और कम उड़ान वाली वस्तुओं आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं. जिलाधीश अजय कुमार ने यह आदेश जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सुरक्षा कारणों के तहत जारी किए है.
जिलाधीश द्वारा शनिवार को जारी आदेशों में कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में विभिन्न आयोजनों पर जनता द्वारा की जाने वाली आतिशबाजी व पटाखों के शोर से वास्तविक बम, ड्रोन तथा मिसाइल हमले का भय पैदा होता है तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है.
जिसके मद्देनजर जिला गुरुग्राम के अधिकार क्षेत्र में विवाह, धार्मिक उत्सव, समारोह और किसी भी प्रकार की गतिविधियों के दौरान आम जनता द्वारा ड्रोन, माइक्रो लाइट एयर क्राफ्ट, ग्लाइडर/पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी और चीनी माइक्रो लाइट के उपयोग और किसी भी प्रकार की आतिशबाजी और पटाखे आदि फोड़ने पर सात जुलाई तक प्रतिबंध लगाया गया है.
जिलाधीश अजय कुमार ने एक अन्य आदेश में वर्तमान स्थिति में सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए साइबर कैफे, पीजी, गेस्ट हाउस, होटल, मकान मालिकों, कार्यालयों को निर्देश जारी किए हैं. कहा गया है कि वे रजिस्टर में दर्ज प्रत्येक आगंतुक/किरायेदार का रिकॉर्ड रखें. साथ ही उनके पहचान पत्र की फोटोकॉपी भी रिकॉर्ड के रूप में रखें. यदि एक सप्ताह से अधिक समय तक रुकना है तो जिला गुरुग्राम में पुलिस सत्यापन अनिवार्य है. यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो वह दंड का भागी होगा.
साभार – हिंदुस्थान समाचार
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