Farmer Solar Pump Connection: हरियाणा के सभी जिलों में सोलर कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 अप्रैल से शुरू होगी. जो भी किसान पहले ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है. इच्छुक किसान जो भी इस योजना का लाभ उठाना चाहता है, वह किसान सरल पोर्टल saralharyana.gov.in की अधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं. किसान वेबसाइट पर जाकर अपनी जरूरत के मुताबिक सोलर पंप की क्षमता और प्रकार का चयन कर सकते हैं. बता दें, सोलर कनेक्शन के लिए अप्लाई करने की अतिंम तारीख 21 अप्रैल है.
किसानों को 3 हॉर्स पावर ले 10 हॉर्स पावर तक के कनेक्शन के लिए 75 प्रतिशत सबसिडी पर मिलेंगे. जिन किसानों ने पहले बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है, अगर अब वहीं लोग सोलर कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें कनेक्शन देने के समय प्राथमिकता दी जाएगी. इसके लिए उन्हें अफने बिजली कनेक्शन के आवेदन को सरेंडर करना होगा.
वहीं, किसानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद लाभर्थियों की परिवार पहचान पत्र में सालान आय दर्ज होगी और किसान के पास जमीन के आधार पर सीनियरटी लिस्ट तैयार होगी.
आवेदन करने के लिए जरुरी डॉक्यूमेंट
- आवेदक का परिवार पहचान पत्र
- आवेदक के परिवार के नाम पर पहले से कोई सोलर कनेक्शन नहीं होना चाहिए.
- आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी हो.
- धान उगाने वाले किसान, जिनके क्षेत्र में HWRA की रिपोर्ट के आधार पर भू-जल का स्तर 40 फीट से नीचे जा चुका है,
- वह किसान इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं.
- आवेदक के पास बिजली आधारित पंप नहीं होना चाहिए.
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