पंजाब में चंगाई सभाएं कराने वाले पादरी बजिंदर सिंह को मौहाली कोर्ट (पॉक्सो) ने रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आज (1 अप्रैल) यह सुनवाई साल 2018 में जीरकपुर में हुए रेप मामले में की है. बता दें, इस मामले में आखिरी सुनवाई 28 मार्च, 2025 को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने सभी सबूतों के आधार पर बजिंदर सिंह को रेप केस में दोषी पाया गया था.
Punjab | Mohali Court awards life imprisonment to Pastor Bajinder Singh in a 2018 sexual harassment case. pic.twitter.com/Jz81Nn87Mq
— ANI (@ANI) April 1, 2025
रेप मामले में था आरोपी
पादरी बजिंदर सिंह को साल 2018 में रेप मामले में दोषी ठहराया गया था. पीड़िता ने शिकायत दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि बजंदिर ने उसकी मदद और विदेश भेजने का झांसा देकर बेवकूफ बना रहा था. बजदिंर ने पीड़िता का रेप किया और उसकी पूरी वीडियो बनाई थी. पीड़िता ने आरोप लगाया कि बजंदिर ने उसके जैसी कई महिलाओं का शोषण करता था.
पीड़िता पिछले 7 सालों से न्याय की मांग करते हुए कोर्ट और पुलिस के चक्कर काट रही थी.
हरियाणा के यमुनानगर से है खास नाता
पादरी बजिंदर सिंह का जन्म हरियाणा के यमुनानगर के एक साधारण से जाट परिवार में हुआ था. साल 2000 में किसी हत्या मामले में बजिंदर को जेल भेजा गया था. जेल में कई राजनीतिक और आधिकारियों के साथ उनकी बातें होने लगी. जेल में रहने के दौरान ही बजिंदर ने अपना धर्म परिवर्तन किया था. साल 2012 में जेल से रिहा होने के बाद बजिंदर ने प्रार्थना सभाएं करना शुरू कर दिया था.
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