Haryana Budget 2025: हरियाणा की भाजपा सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के खान एवं भूविज्ञान मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने निर्णय लेते हुए कृषि क्षेत्र को समतल करने के लिए नियम/ प्रावधानों को अनुसार कोई रॉयल्टी या परमिट के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा.
खान एवं भूविज्ञान मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने विधानसभा में कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स द्वारा पूछे गए एक सवाल का उत्तर दिया. सदन में पंवार ने बताया कि किसानों को अपनी कृषि को समतल करने की अनुमति देने के लिए प्रक्रिया को आसान बनाया है.
प्रदेश सरकार ने 12 मार्च के आदेशों के माध्यम से कुछ दिशा-निर्देश अधिसूचित किए है. जिसमें किसानों और भूमि मालिकों को कृषि भूमि को समतल करने के लिए और निजी उपयोग के लिए साधारण मिट्टी का उपयोग करने के लिए राज्य सरकार के पोर्टल पर सूचना देना बेहद जरुरी है.
कृष्ण लाल पंवार ने सदन में सभी को सूचित कराया कि पहली और दूसरी बार उल्लंघन के मामले में वाहन, मशीनरी और उपकरण जब्त किए जा रहे हैं. पहली बार उल्लंघन को तोड़ने पर 10,000 हजार और दूसरी बार में 15,000 हजार रुपये का जुर्माना दिया जाएगा.
वहीं तीसरी बार नियम का उल्लंघन के मामले में FIR दर्ज करने का प्रावधान किया गया है.
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