Hisar: हिसार के बनभौरी मामले के दो आरोपियों बसाऊ और सतबीर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है. दोनों आरोपी पांच महीने जेल में बिताने के बाद जेल से बाहर आएंगे. हाईकोर्ट से दोनों आरोपियों को गुरुवार को सशर्त जमानत मिली.
मजदूरों की पैरवी कर रहे एडवोकेट बजरंग इंदल ने बताया कि मजदूरों की शिकायत पर दर्ज मुकदमे में पिछले पांच महीनों से हिसार सेंट्रल जेल वन में बंद पांच आरोपियों में से दो आरोपी बसाऊ और सतबीर के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस अनूप चितकारा की कोर्ट में कड़ी बहस के पश्चात सशर्त जमानत याचिका मंजूर कर ली गई.
कोर्ट ने यह भी शर्त रखी कि यदि आरोपियों द्वारा पीड़ितों पर किसी भी प्रकार का दबाव डाला गया तो उनकी जमानत निरस्त कर दी जाएगी.
हाईकोर्ट में पीड़ित मजदूरों की ओर से उपस्थित एडवोकेट बजरंग इंदल ने कहा कि दोनों आरोपियों का नाम एफआईआर में सीधे तौर पर दर्ज न होने, ट्रायल कोर्ट में चालान दाखिल हो जाने एवं लगभग पांच महीने की न्यायिक हिरासत को ध्यान में रखते हुए उन्हें सशर्त जमानत दी गई है.
जानें क्या था मामला?
मामले के अनुसर बरवाला थाना क्षेत्र के गांव बनभौरी में नवरात्र मेले के अवसर पर 10 अक्टूबर 2024 को ठेकेदार सतीश कुमार द्वारा प्रसाद बेचने की दिहाड़ी पर बुलाए गए 11 प्रवासी मजदूरों के साथ बंधक बनाकर मारपीट व अवैध वसूली के मामले में बरवाला थाना में पांच नामजद सहित 10 के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. घटना के समय ही बरवाला पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके अतिरिक्त मजदूरों पर भी समझौते का दबाव बनाने के लिए बरवाला थाने की एक महिला कांस्टेबल द्वारा केस दर्ज करवाया गया, जिसे बाद में पुलिस जांच में झूठा पाए जाने पर रद्द कर दिया गया था.
साभार – हिंदुस्थान समाचार
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