Delhi Election 2025: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने निर्वाचन आयोग (Election Commission) को निर्देश दिया है कि वह विधानसभा चुनाव में मुफ्त सुविधाओं को लेकर आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की ओर से किए जाने वाले स्पैम कॉल के आरोपों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के स्पैम कॉल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि जिला और राज्य निर्वाचन अधिकारियों को इस मामले पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है.
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग पहले ही याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर संज्ञान लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी से मामले की जांच करने को कह चुका है. सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने कहा कि 25 जनवरी को मिली शिकायत पर संज्ञान ले लिया गया है और अगर स्पैम कॉल और मैसेज सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश का पालन नहीं कर रहे होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए कहा जा चुका है.
इस याचिका को द्रोण दीवान, कशिश धवन और अर्शिया जैन ने दायर की थी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सिद्धांत धवन ने कहा कि स्पैम कॉल में कहा जा रहा है कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो 11 फरवरी से दिल्ली को मिल रही मुफ्त बिजली, पानी और बस सेवा बंद कर दी जाएगी. इसे हम सभी को मिलकर बंद करना होगा. ऐसा कर लोगों में डर पैदा किया जा रहा है.
साभार – हिंदुस्थान समाचार
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