Haryana: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने हरियाणा के पूर्व मंत्री और पांच बार के विधायक रह चुके करण सिंह दलाल की ईवीएम वेरिफिकेशन की मांग करने वाली याचिका चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच को रेफर कर दी है. जस्टिस दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि चीफ जस्टिस की बेंच पहले भी ईवीएम पर फैसला कर चुकी है, इसलिए इस मामले पर भी वही बेंच सुनवाई करेगी.
दरअसल, 26 अप्रैल 2024 को ईवीएम को वीवीपीएटी से शत-प्रतिशत मिलान की मांग करने वाली याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने विकल्प दिया था कि चुनाव परिणाम की घोषणा होने के बाद दूसरे और तीसरे नंबर के उम्मीदवार के आग्रह पर इंजीनियर्स की टीम माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच करेगी. दूसरे और तीसरे नंबर के उम्मीदवार चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद सात दिनों के अंदर माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच के लिए आग्रह कर सकेंगे. माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच का खर्च जांच का आग्रह करने वाले उम्मीदवार वहन करेंगे.
अगर माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच में पाया जाता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है तो जांच का खर्च लौटा दिया जाएगा. करण दलाल की याचिका में इसी आदेश को आधार बनाकर ईवीएम के वेरिफिकेशन की मांग की गई है. करण दलाल चुनाव में दूसरे नंबर के प्रत्याशी थे.
साभार – हिंदुस्थान समाचार
ये भी पढ़ें: TDS सिस्टम को निरस्त करने वाली याचिका पर SC ने सुनवाई करने से किया इनकार, जानिए वजह