Chandigarh: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद राज्य सरकार ने पहली बार ट्रांसजेंडर लोगों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार ने बोर्ड का गठन कर दिया है. प्रदेश के मुख्य सचिव ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, जबकि पुलिस महानिदेशक सहित 10 विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं.
सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग और अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. जी अनुपमा ने गुरुवार को ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है. ट्रांसजेंडर लोगों के हितों के अधिकारों की रक्षा, सरकारी योजनाओं में समुचित भागीदारी, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, कौशल विकास सहित कानूनी और सभी आवश्यक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना बोर्ड की जिम्मेदारी होगी. साथ ही यह बोर्ड घर, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव न करना सुनिश्चित करेगा.
जिला प्राधिकारियों काे ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र जारी करने की निगरानी करने के साथ ही बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि जिला मजिस्ट्रेट ने जारी ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र को वैध दस्तावेज के रूप में लिया जाए. सभी जिलों में अपीलीय प्राधिकारी नामित करते हुए ट्रांसजेंडर की सुरक्षा, पुनर्वास, कल्याण एवं मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य स्तरीय नीति का निर्माण, ट्रांसजेंडर के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की निगरानी भी बोर्ड की जिम्मेदारी होगी.
ट्रांसजेंडर लोगों से जुड़े विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या फिर सचिव इस बोर्ड में सदस्य सचिव होंगे. इसके अलावा गृह, वित्त, योजना, सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, श्रम, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी बोर्ड में सदस्य की भूमिका में होंगे. राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव को भी बोर्ड में सदस्य बनाया गया है. अध्यक्ष के अनुमोदन से सरकारी या जनप्रतिनिधि को आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया जाएगा.
प्रदेश में ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ अपराध के मामलों की अब त्वरित जांच होगी. इसके लिए प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल गठित करने के साथ ही सभी जिलों में जिलाधीश की अगुवाई में प्रकोष्ठ बनाने के निर्देश दिए हैं.
साभार – हिंदुस्थान समाचार
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