Haryana: हरियाणा में 1 दिसंबर से नए कलेक्टर रेट लागू होने वाले हैं. प्रदेश के रेवन्यू विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जमीनों की रजिस्ट्ररी नए कलेक्टर रेट के अनुसार होगी. इन नए आदेशों की प्रति सभी उपायु्क्त और कमिश्नरों की दी गई है. बता दें, ये नए कलेक्टर रेट अप्रैल महीने से लागू होने थे, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान इसे प्रदेश में लागू करने में देरी हो गई.
कलेक्टर रेट बढ़ने का प्रस्ताव सबसे ज्यादा एनसीआर जिलों से आया था. जिसमें फरीदाबाद, गुरग्राम, करनाल, पलवल, सोनीपत, बहादुरगढ़, रोहतक आदि जिले शामिल है. एनसीआर में आने के कारण प्रदेश और केंद्र सरकार यहां की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन करने के लिए यह कदम उठा रही है. स्थानीय जिला प्रशासन के द्वारा कलेक्टर रेट में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी के प्रस्ताव भेजे गए है.
इसे पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इन जिलों में मार्केट वैल्यू पता लगाने के आदेश दिए थे, जिसके चलते कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी की जाए.
कलेक्टर रेट बढ़ने से क्या होगा असर?
कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी होने से जमीनों की खरीदी-बिक्री में असर देखने को मिलेगा. कलेक्टर रेट तय होने जाने के बाद उसे कम मूल्य में जमीन की रजिस्ट्ररी नहीं हो सकती है.
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