भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने सोमवार को सोशल मीडिया कंपनी मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. ये जुर्माना 2021 में व्हॉट्सएप की निजता नीति अद्यतन के संबंध में अनुचित व्यावसायिक तरीकों को अपनाने के लिए लगाया गया.
CCI imposes a monetary penalty of ₹213.14 crore on Meta for 2021 Privacy Policy Update, along with a cease-and-desist direction and specific behavioral remedies. pic.twitter.com/JUNCHP9oF0
— CCI (@CCI_India) November 18, 2024
सीसीआई (CCE) ने एक्स पोस्ट पर जारी एक बयान में कहा कि एक आदेश में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेटा पर अपने प्रमुख स्थान का दुरुपयोग करने के लिए 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. सीसीआई ने 2021 गोपनीयता नीति अद्यतन के लिए मेटा कंपनी पर 213.14 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. नियामक ने इसे रोकने का निर्देश और विशिष्ट व्यवहार संबंधी उपाय भी दिए हैं.
प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार को बंद करने का दिए निर्देश
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेटा को प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार को बंद करने और उनसे दूर रहने का निर्देश दिए है. सीसीआई ने प्रभुत्व का दुरुपयोग करने के खिलाफ आदेश पारित करते हुए कहा कि यह जुर्माना इस बात से जुड़ा है कि व्हॉट्सएप की 2021 की निजता नीति को कैसे लागू किया गया है, उपयोगकर्ता डेटा कैसे जमा किया गया और इसे मेटा की अन्य कंपनियों के साथ साझा किया गया है.
उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है. यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है. ये प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने तथा भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है.
साभार – हिंदुस्थान समाचार
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