Haryana Air Pollution: बहादुरगढ़ व दिल्ली समेत पूरे एनसीआर (Delhi-NCR) में लगातार बिगड़ रही हवा के बाद अब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से ग्रैप-3 लागू करने के बावजूद शुक्रवार को बहादुरगढ़ में हवा बहुत खराब रही. सड़कों पर धूल भी उड़ती रही. बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए समस्त एनसीआर में भले ही ग्रैप-3 लागू कर दिया गया है और उससे कई तरह की पाबंदियां बढ़ गई हैं. लेकिन संबंधित विभागों की ओर से प्रदूषण रोकने के कोई ठोस इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं. शुक्रवार सुबह और शाम को शहर के कई क्षेत्रों में स्मॉग छाया रहा. आर्य नगर की गली नंबर 6 निवासी संतोष ने बताया कि करीब 7:30 बजे तक उनकी पूरी बस्ती में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था. रबड़ के जलने जैसी दुर्गंध हवा में आ रही थी. संतोष ने बताया कि सुबह की सैर करना खतरे से खाली नहीं लग रहा था. उन्होंने ही नहीं बल्कि तमाम लोगों ने अपने घरों को पूरी तरह से बंद करके अंदर रहना ही ठीक समझा.
सड़कोंपर उड़ती धूल लोगों को परेशान कर रही है. हालांकि नगर परिषद की ओर से अपने क्षेत्र में टैंकरों से सड़कों पर छिड़काव किया जारहा है, लेकिन एचएसआईआईडीसी सेक्टर-16, 17 में सड़कें पूरी तरह टूटी हुई हैं और इन भारी मात्रा में दिन भर धूल उड़ती रहती है. यही कारण है कि बहादुरगढ़ का प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है. ग्रैप-3 की पाबंदियां लगाए जाने के बाद बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल की गाड़ियों पर भी ब्रेक लग गया है. शुक्रवार को सुबह के समय ऑरेंज जोन में रहा बहादुरगढ़ शाम होते-होते रेड जोन में पहुंच गया. एक्यूआई रेड कलर में 327 दर्ज किया गया. नीमा के प्रधान डॉ. एसके मलिक ने बताया कि यह हवा अस्थमा, हार्ट और डायबिटीज जैसे रोगियों के लिए घातक है.
ग्रैप-3 के प्रावधानों के तहत संबंधित एजेंसियों को सड़कों की मशीनों से सफाई करवाने की फ्रीक्वेंसी तेज करनी होगी. धूल रोकने के लिए रोज पानी का छिड़काव, लैंडफिल में जमा धूल हटाने के लिए कदम उठाने होंगे. पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं को तेज करना होाग, नॉन पीक टाइम पर यात्रा में छूट लागू की जा कसती है. कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ पर रोक रहेगी, जिससे धूल पैदा न हो. बोरिंग, ड्रिलिंग, खुदाई-भराई, चिनाई जैसे काम भी बंद रहेंगे. ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर-पानी की लाइन, जल निकासी, केबल बिछाने का काम नहीं किया जा सकेगा.
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बहादुरगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय के अनुसार पेंटिंग, पॉलिशिंग, वर्निशिंग पर रोक रहेगी। मामूली इंडोर मरम्मत/रखरखाव को छोड़ बड़ी मरम्मत की अनुमति भी नहीं है. सड़क निर्माण गतिविधियां औरकच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाली गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी. डेमोलिशन वेस्ट का ढउलान नहीं किया जा सकता. बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल एलएमवी (चार पहिया गाड़ियों) के संचालन पर प्रतिबंध है. दिल्ली में बीएस-3 या उससे नीचे के रजिस्टर्ड डीजल एमजीवी पर पाबंदी होगी, बशर्ते वो आवश्यक वस्तु लेने या आवश्यक सेवाएंदेने वाली न हो. ग्रैप-3 में जनता के लिए कई तरह के आवश्यक सुझाव दिए गए हैं. कहा गया है कि छोटी दूरी के लिए पैदल चलें या साइकिल का इस्तेमाल करें. काम पर जाने के लिए गाड़ी शेयर करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं।मुमकिन है तो वर्क फॉर होम करें, यात्राएं कम करें.
साभार – हिंदुस्थान समाचार
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