Haryana: जिला सोनीपत में 31 जनवरी, 2025 तक बेरियम साल्ट वाले पटाखों की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया गया है. उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है. सिर्फ ग्रीन पटाखों का सीमित उपयोग ही किया जा सकेगा.
दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस के दिन कुछ निर्धारित समय पर ग्रीन पटाखे बजाने की अनुमति होगी. डॉ. मनोज ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, अधिक मात्रा में पटाखे जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ सकता है, जिससे श्वास संबंधी बीमारियों वाले लोगों को विशेष कठिनाई हो सकती है.
हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सरकार के निर्देशों के अनुसार, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है. पटाखों के कारण वायु प्रदूषण का स्तर पीएम 2.5 और पीएम 10 तक बढ़ सकता है. दीवाली और गुरु पर्व पर रात आठ से दस बजे तक तथा क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रात 11.55 से 12.30 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी.
जोर की आवाज वाले पटाखों और पटाखों की लड़ियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस, शहरी निकाय, अग्निशमन विभाग और पंचायत विभाग के अधिकारी इस बात पर निगरानी रखेंगे कि जिले में पटाखों की अवैध बिक्री और निर्माण न हो.
साभार – हिंदुस्थान समाचार
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