06 September History: 6 सितंबर, 2018 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था. कोर्ट ने 1861 के इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) की धारा 377 को रद्द कर दिया था. यह धारा अप्राकृतिक अपराधों से संबंधित थी और इसके तहत किसी भी प्रकार के समलैंगिक संबंध को अपराध माना जाता था.